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ठग किरण पटेल को लाया गया गुजरात, मोरबी के कारोबारी से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार

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किरण पटेल का नाम आपके कानों तक जरूर पहुंचा होगा. जी हां…यह वही शख्स है जिसपर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का एक अधिकारी होकर ठगी करने का आरोप लगा है. अब जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार, ठगी करने के आरोप में 2 मार्च को श्रीनगर के एक लक्जरी होटल से गिरफ्तार किए गए कथित ठग किरण पटेल को अहमदाबाद अपराध शाखा को सौंप दिया गया है और सातवें मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने इस मामले को लेकर बताया कि किरण पटेल को गुरुवार को अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा स्थानांतरण वारंट पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की एक जेल से गुजरात लाया गया और धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. पटेल के खिलाफ यह सातवीं प्राथमिकी है और यह मामला खुद को प्रथम श्रेणी का अधिकारी बताकर एक कारोबारी से कथित धोखाधड़ी से संबंधित है.

किरण पटेल कब आया सुर्खियों में

गौर हो कि किरण पटेल मार्च में जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी के बाद उस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया जब खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में तैनात एक शीर्ष अधिकारी बताकर सुरक्षा घेरे में घूमते दिखने वाले उसके वीडियो सामने आए थे. पुलिस अधिकारी ने कहा कि ठग को शुक्रवार दो बजे तक अपराध शाखा की हिरासत में भेजा गया है. उन्होंने कहा कि यह दूसरा मौका है जब गुजरात पुलिस पटेल को स्थानांतरण वारंट के जरिए जम्मू कश्मीर से लेकर आई है.

अहमदाबाद के सोला थाने में प्राथमिकी दर्ज

अपराध शाखा की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि हाल में अहमदाबाद के सोला थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शहर के घोड़ासर इलाके के निवासी पटेल ने खुद को ‘‘प्रथम श्रेणी का सरकारी अधिकारी’’ बताकर मोरबी के कारोबारी भरत पटेल से 42.86 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी. विज्ञप्ति के अनुसार, जब भरत पटेल एक साल पहले मोरबी में एक फैक्टरी स्थापित करने की योजना बना रहे थे, तो किरण पटेल ने उनसे यह दावा करते हुए संपर्क किया कि वह प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में काम करता है और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राज्य सरकार से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करवा सकता है.

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किरण पटेल ने कारोबारी से अलग-अलग किस्त में 42.86 लाख रुपये लिये

प्राथमिकी के अनुसार, किरण पटेल ने कारोबारी से अलग-अलग किस्त में 42.86 लाख रुपये लिये. हालांकि, जब सात-आठ महीने तक कुछ नहीं हुआ, तो भरत पटेल को पता चला कि किरण पटेल झूठ बोल रहा है और उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया. किरण पटेल पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वासघात), 120बी (आपराधिक साजिश) और 170 (वेष बदलकर छल करना) के तहत आरोप लगाया गया है. किरण पटेल के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद, वड़ोदरा और बायद शहरों में इसी तरह की प्राथमिकी दर्ज हैं और कुछ मामलों में उसकी पत्नी मालिनी पटेल को सह-आरोपी बनाया गया है.

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