

Cinema Hall:थिएटर(Cinema Hall) जाने से पहले जान ले ये नियम Supreme Court Order On Food in Cinema Hall
हम सभी लोगो को जब भी कभी एन्जॉय करने का मन करता है तो कुछ लोग सिनेमा हॉल जाते है और कुछ लोग अन्य जगहों पर जाते है,आज उसी सिनेमा हॉल(Cinema Hall) को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसे सभी लोगो को जानना चाहिए।आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक अहम् फैसला सुनाया है। आम तौर पर अक्सर देखा गया है कि कई लोग मूवी देखने के लिए स्नैक्स आइटम लेकर आते हैं मूवी के साथ साथ एन्जॉय करने के लिए, जिससे कि वह फिल्म भी देख सकें और भूख भी मिटा सकें।
लेकिन अब इन सब पर सख्त तौर पर मनाही की गई है। सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजों को ले जाने की इजाजत देने से जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह दर्शकों की पसंद और इच्छा होती है कि वह किस थिएटर में फिल्म देखने जाएं। वैसे ही यह हॉल प्रबंधन का अधिकार है कि वह वहां क्या-क्या नियम बनाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह बात कही।
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया गया।Cinema Hall news in Hindi
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिनेमा हॉल प्रबंधन की अपनी निजी संपत्ति है। अगर कोई हॉल में जलेबी लेकर जाना चाहे, तो सिनेमा हॉल के मालिक उसे यह कहते हुए मना कर सकते हैं कि अगर जलेबी खाकर दर्शक ने सीट से अपनी चाशनी वाली अंगुलियां पोंछ लीं, तो खराब हुई सीट का खर्च कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने बाहरी खाना पीना को हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी।
सिनेमा हॉल में पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सिनेमाघरों में छोटे बच्चों के लिए खाना और सभी के लिए पीने का पानी स्वच्छ और मुफ्त होना चाहिए। साथ ही माता-पिता के साथ जाने वाले छोटे बच्चों के लिए वाजिब मात्रा में खाना ले जाने की इजाजत दें।