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इनकम टैक्‍स की चेतवानी, आधार से लिंक कराएं PAN Card वरना हो जाएगा इनएक्टिव, 31 मार्च 2023 तक है आखिरी तिथि।

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Aadhar card linking is compulsory for pan card
Aadhar Linking is compulsory for Pan card
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आधार से लिंक कराएं PAN Card वरना हो जाएगा इनएक्टिव

अगर आपका का भी पैन कार्ड(PAN Card) आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय (इनएक्टिव) कर हो जायेगा। इनकम टैक्स विभाग (आयकर विभाग) ने शनिवार को लोगो को सूचित जकरने के लिए एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है।एडवाइजरी के अनुसार पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है।

31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने वाले PAN Card (स्थायी खाता संख्या) को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों ने पैन को आधार कार्ड से लिंक ने किया हो, वो जल्द लिंक करा लें। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, छूट की श्रेणी में नहीं आने वाले सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है। एक अप्रैल 2023 से आधार से बिना लिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

कुछ राज्यों में यह नियम नहीं होगा मान्य।

हालांकि कुछ राज्यों के नागरिकों को इस मामले में राहत रहेगी।केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी अधिसूचना के अनुसार असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय राज्‍यों में रहने वाले लोगों इसके लिए छूट मिलेगी। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार नॉन रेजिडेंट, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु और भारत का नागरिक नहीं होने वाले व्यक्ति को इसमें छूट दी जाएगी।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के लिए सीबीडीटी नीति तैयार करता है। जबकि आधार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भारतीय निवासियों को जारी किया जाता है। पैन एक 10-अंकीय अल्फान्यूमेरिक संख्या है, जो आईटी विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था को आवंटित की जाती है।

पैन लिंक लिंक न कराने से होंगे कई नुकसान।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार पैन निष्क्रिय हो जाने से कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। आई-टी अधिनियम के तहत पैन लिंक नहीं कराने वाला व्‍यक्ति सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। निष्क्रिय पैन का उपयोग कर कोई भी व्‍यक्ति आई-टी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा।

इसके साथ ही पैंडिंग रिर्टन्‍स (लंबित) पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही डिफेक्टिव रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को पैन निष्क्रिय होने के बाद पूरा नहीं किया जा सकता है। और उच्च दर पर टैक्‍स काटा जाएगा। सर्कुलर के अनुसार टैक्‍य पेयर को बैंकों और अन्य वित्तीय मामलों में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। क्‍योंकि सभी वित्तिय लेनदेन के लिए पैन की आवश्‍यकता होती है।

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