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Nuh Violence: बिट्टू बजरंगी को कोर्ट में किया गया पेश, VHP ने कहा, आरोपी का बजरंग दल से कोई संबंध नहीं

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हरियाणा के नूंह जिले में साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी को जिला अदालत में पेश किया गया. मालूम हो थाना सदर में बिट्टू बजरंगी और 15-20 अन्य के खिलाफ अवैध हथियार अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद मंगलवार को नूंह पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इधर गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने बिट्टू से किनारा कर लिया है और कहा कि उसका बजरंग दल से कोई नाता नहीं है.

बिट्टू बजरंगी से विश्व हिंदू परिषद पल्ला झाड़ा

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने हरियाणा के नूंह जिले में साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में गिरफ्तार गौरक्षक बिट्टू बजरंगी से किसी तरह का संबंध होने से बुधवार को इनकार किया. विहिप ने एक बयान में कहा, बजरंग दल का कार्यकर्ता बताए जा रहे राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कभी कोई नाता नहीं रहा है. विश्व हिंदू परिषद भी कथित तौर पर उसके द्वारा जारी किए वीडियो को उचित नहीं मानती. बजरंग दल, विहिप की युवा इकाई है.

मंगलवार को गिरफ्तार हुआ बिट्टू बजरंगी

पुलिस ने बताया कि बिट्टू बजरंगी को 31 जुलाई को नूंह में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) उषा कुंडू की शिकायत के आधार पर बजरंगी तथा 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ नूंह के सदर थाने में दर्ज की गई एक नयी प्राथमिकी के संबंध में उससे पूछताछ की गई. पुलिस ने बताया कि तावडू के अपराध जांच शाखा के दल ने गोरक्षा बजरंग फोर्स नामक संगठन के अध्यक्ष बजरंगी को फरीदाबाद से हिरासत में लिया था और फिर पूछताछ के लिए ले गये थे. नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बाद में बताया कि बिट्टू बजरंगी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

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#WATCH | Bittu Bajrangi produced before Nuh district court in Haryana.

He was arrested by Nuh Police yesterday after a case was registered against Bittu Bajrangi and 15-20 others in Thana Sadar Nuh under the Illegal Arms Act. pic.twitter.com/0IDHtMqZ5h

— ANI (@ANI) August 16, 2023

इन धाराओं के तहत बिट्टू और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि बजरंगी तथा अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 395, 397 (सशस्त्र डकैती), 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है.

क्या है बिट्टू और अन्य पर आरोप

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूंह जिले में विहिप की धार्मिक यात्रा के दौरान बजरंगी और उसके साथियों ने अवैध तरीके से हथियार लहराए थे. नूंह में भड़की हिंसा आसपास के क्षेत्रों तक फैल गयी थी जिसमें दो होमगार्ड तथा एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गयी.

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